बगहा न्यायालय ने बगहा थाना काण्ड सं०-42/2024 मामले में आरोपित को दस माह का कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई।

बगहा न्यायालय ने बगहा थाना काण्ड सं०-42/2024 मामले में आरोपित को दस माह का कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई।
बगहा।बगहा न्यायालय ने बगहा थाना काण्ड सं०-42/2024 मामले में आरोपित रवि कुमार को 10 माह का कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा का अहम भूमिका रही है। उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक बगहा रामानंद कौशल ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज़ जारी करके दिया।उन्होंने बताया कि बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय आनंद विश्वास धर दुबे,विशेष न्यायाधीश, पश्चिमी चंपारण द्वारा बगहा थाना काण्ड सं०-42/2024, दिनांक-26 जनवरी 2024, धारा-22(b) एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत आरोपित नामजद अभियुक्त रवि कुमार, पे० हीरालाल गोंड, सा० नरायन घाट, थाना-पटखौली, जिला प० चम्पारण को माननीय न्यायालय द्वारा नामजद अभियुक्त को कारा में बिताई हुई 10 माह की अवधि तथा दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा का अहम भूमिका रही है।