9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत: लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटान के लिए बिहार सरकार की ‘गोल्डन’ स्कीम।


*”एकमुश्त चालान निपटान योजना” लागू: 90 दिन से पुराने ई-चालान पर भारी छूट।*

*बगहा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय और जिला परिवहन कार्यालय में 9 मई को महा-निपटान।*

बेतिया। यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण भारी-भरकम जुर्माने की मार झेल रहे वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026” को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षों से लंबित चालानों का निपटारा बेहद रियायती दरों पर किया जायेगा।

यह योजना उन ई-चालानों के लिए है जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और जिनका भुगतान 31 मार्च 2026 तक नहीं किया गया है। चाहे मामला कोर्ट में लंबित हो या अभी तक कोर्ट न पहुँचा हो, दोनों ही स्थितियों में इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

आगामी 9 मई को उल्लंघनकर्ता अपने लंबित चालानों का निपटान निम्नलिखित स्थानों पर कर सकते हैं:

1. जिला परिवहन कार्यालय परिसर (समाहरणालय परिसर)
2. अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, बगहा का परिसर

जिला परिवहन पदाधिकारी,  रितु रानी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करना और आम जनता को डिजिटल चालानों के भारी जुर्माने से राहत देना है। यह योजना केवल चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ही प्रभावी होगी।

*यदि आपका भी कोई पुराना चालान पेंडिंग है, तो भारी जुर्माने से बचने के लिए 9 मई को अपने नजदीकी लोक अदालत केंद्र पर जरूर पहुँचें।*

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