स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न होगी मैट्रिक परीक्षा।

*स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न होगी मैट्रिक परीक्षा।*
*जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न।*
बेतिया। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 परीक्षा दिनांक-17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 25 फरवरी 2026 तक संचालित होगी। परीक्षा दो पालियों में (प्रथम पाली 09.30 बजे पूर्वाह्न से 12.15/12.45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02.00 बजे अपराह्न से 04.45/05.15 बजे अपराह्न तक) सम्पन्न होगी। उक्त परीक्षा के लिए जिला/अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। बेतिया अनुमंडल के 27, बगहा अनुमंडल के 13 एवं नरकटियागंज अनुमंडल के 15 परीक्षा केन्द्रों पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 सम्पन्न होगी।
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 को पूर्ण स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने को लेकर आज समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी, तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी।
जिला पदाधिकारी, तरनजोत सिंह ने कहा कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 को पूर्ण स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराना है। इस हेतु वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गश्तीदल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी-सह-उड़नदस्ता दल सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर समय पर उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन करेंगे।
उन्होंने कहा कि दोनों पालियों के लिए परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट अर्थात आधा घंटा पूर्व तक ही दी जायेगी। प्रथम पाली की परीक्षा जो पूर्वाह्न 09.30 बजे से प्रारंभ होगी, के लिए पूर्वाह्न 09.00 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा जो अपराह्न 02.00 बजे से प्रारंभ होगी, के लिए अपराह्न 01.30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन के क्रम में परीक्षा केन्द्रों पर कोई परीक्षार्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित समय से विलंब से पहुंचने के कारण चहारदीवारी से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास करता हैं, तो ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित किया जाय तथा उसके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाय। साथ ही ऐसे परीक्षार्थी को केन्द्राधीक्षक द्वारा यदि परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, तो केन्द्राधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्ति के विरूद्ध निलंबन एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी केन्द्राधीक्षक, परीक्षा केन्द्र परिसर की सफाई परीक्षा शुरू होने के पूर्व सुनिश्चित करायेंगे, जिससे कि किसी भी तरह का चिट-पुर्जा आदि परिसर में न रहे। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा कक्षों के श्यामपट्ट पर परीक्षा के विषयों के बारे में कुछ भी नहीं लिख रहे।
उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा तिथि को केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की सहमति से केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियोजित होंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य किसी कर्मचारी को वीक्षण कार्य में नहीं लगाया जाय।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे और इसके लिए केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल का उपयोग करेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट पर आवश्यकतानुसार परीक्षा कक्ष में महिला परीक्षार्थियों के चिट-पुर्जों आदि की तलाशी महिला पुलिस कर्मी/महिला वीक्षक/महिला केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी/कर्मी करेंगी। इस हेतु गेट के बगल में कपड़े से घेरकर अस्थायी छोटा सा घेरा तैयार कर लिया जाय और परीक्षा कक्ष में महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के दौरान पुरूष वीक्षक उस कक्ष से बाहर आ जायें और खिड़कियों व दरवाजों से दूर रहें।
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा-मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर, व्हाईटनर एवं इरेजर आदि रखने की अनुमति नहीं है। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगायी जाय कि कोई भी परीक्षार्थी नकल करने वाले उपकरणों के साथ परीक्षा केन्द्र के भीतर प्रवेश न करें। सभी परीक्षार्थियों के लि जूता-मोजा पहन कर परीक्ष केन्द्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। तदनुसार परीक्षार्थी जूता-मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसके साथ ही केन्द्रों में पर्याप्त रौशनी, पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि परीक्षा अवधि में प्रातः 07.00 बजे से 06.00 अपराह्न तक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभागार में दूरभाष संख्या 06254-246144 पर जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी परीक्षा केन्द्र के पांच सौ गज के व्यासार्द्ध में विधि व्यवस्था संधारण हेतु अपने स्तर से निषेधाज्ञा लागू करेंगे।
इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रविन्द्र कुमार सहित संबंधित स्टैटिक दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गश्तीदल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी-सह-उड़नदस्ता दल उपस्थित थे।