20 वर्ष का कठोर कारावास के साथ इकतालीस हजार रुपया का अर्थदंड

बगहा।न्यायालय अरविन्द कुमार गुप्ता विशेष न्यायालय (बलात्कार एवं पॉक्सो) बेतिया प० चम्पारण द्वारा रामनगर थाना काण्ड सं०-290/2021, धारा-376 भा०द०वि० एवं 4 पॉक्सो के अंतर्गत आरोपित नामजद अभियुक्त 01. शुभम गुप्ता उर्फ सानी, पिता बाज गुप्ता, ग्रा० फिल्ला मोहल्ला नई बाज़ार वार्ड नं०-20, थाना-रामनगर, जिला प० चम्पारण के विरुद्ध दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बगहा इस कांड को त्वरित विचारण के अंतर्गत रखते हुए कांड का अनुश्रवण स्वयं कर रहे थे। आरोप गठन कर  न्यायालय द्वारा नामजद अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा इकतालीस हजार रुपया का अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़िता पक्ष को 3 लाख रुपया का मुआवजा ।अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)  जय शंकर तिवारी का अहम भूमिका रही है।

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