न्यायालय ने बगहा थाना कांड संख्या-436/2023 के मामले में दो अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया।


— अभियुक्तों को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद का अहम भूमिका रही।
बगहा।बगहा न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। बगहा थाना कांड संख्या-436/2023 में पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। आरोपी पर धारा-302/34 भा०द०वी० के तहत आरोप लगाए गए थे। पुलिस मुख्यालय द्वारा मामले की निगरानी की हुई थी। अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने अभियुक्त को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई हैं उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक बगहा रामानंद कौशल ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी करके दिया।उन्होंने बताया कि बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, पुलिस की गवाही एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर न्यायालय रविरंजन कुमार सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बगहा, प० चम्पारण के द्वारा पुलिस जिला बगहा के बगहा थाना कांड सं०-436/2023, धारा-302/34 भा०द०वी० में आरोपित नामजद अभियुक्त- विकाश कुमार, पे०-चंदेश्वर सोनी, चंदेश्वर सोनी पे० जगरनाथ प्रसाद सोनी, सा०- बनकटवा वार्ड नं०-21, थाना-बगहा, जिला-प० चम्पारण के विरुद्ध दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा इस कांड का अनुश्रवण स्वयं किया गया था।आरोप गठन कर न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पच्चास हजार रुपया का अर्थ दंड, अर्थ दंड नहीं देने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।एसपी ने बताया कि अभियुक्त को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक, प्रभु प्रसाद का अहम भूमिका रही हैं।