बगहा न्यायालय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड।

बगहा न्यायालय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड।


—- अभियुक्त को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार भारती का अहम भूमिका रही।

बगहा।बगहा न्यायालय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। बगहा थाना कांड संख्या-159/2024 में पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। आरोपी पर धारा-342/326/506/902/120 (बी) / 34 भा०द०वि० के तहत आरोप लगाए गए थे। अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार भारती ने अभियुक्त को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई हैं।उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक,बगहा रामानंद कौशल ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी करके दिया।उन्होंने बताया कि बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर बगहा न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ बगहा मानवेन्द्र मिश्र द्वारा बगहा थाना काण्ड सं०-159/2024, दिनांक-29.05.2024, धारा-342/326/506/902/120 (बी) / 34 भा०द०वि० के अंतर्गत आरोपित नामजद अभियुक्त 01. अज़हर मियां, पे० स्व० रसूल मियां, सा० बढ़ई टोला, थाना-सेमरा, जिला प० चम्पारण के विरुद्ध दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा इस कांड का अनुश्रवण स्वयं किया गया था। आरोप गठन कर  न्यायालय द्वारा नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा साठ हजार रुपया का अर्थदंड,अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।वही अभियुक्त को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार भारती का अहम भूमिका रही है।

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