न्यायालय ने एक अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रुपये का सुनाई अर्थ दंड की सजा।

अभियुक्त शत्रुधन ठाकुर को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजन अमित पासवान का रहा अहम भूमिका।
बगहा। बगहा न्यायालय ने भैरोगंज थाना कांड सं०-145/2001 मामले में आरोपित शत्रुधन ठाकुर शुक्रवार को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक बगहा रामानंद कौशल ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी करके दिया एसपी ने बताया कि बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, पुलिस की गवाही एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर बगहा न्यायालय के जे०एम० प्रथम प० चम्पारण राजीव शंकर के द्वारा बगहा पुलिस जिला अंतर्गत भैरोगंज थाना कांड सं०-145/2001, धारा-25 (1- b) (a)/26 आर्म्स एक्ट में आरोपित नामजद अभियुक्त शत्रुधन ठाकुर, पे०-मुंगी ठाकुर, सा०-विलासपुर, थाना-रामनगर, जिला-प० चम्पारण के विरुद्ध दर्ज किया गया था।एसपी ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा इस कांड को त्वरित विचारण के अंतर्गत रखते हुए कांड का अनुश्रवण स्वयं कर रहे थे। आरोप गठन कर न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को 25(1-b) (a) में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपया का अर्थ दंड,अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह का साधारण कारावास तथा 26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपया का अर्थ दंड,अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह का साधारण कारावास दोनों कारावास साथ-साथ की सजा सुनाई गई है।अभियुक्त को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक,अमित पासवान का अहम भूमिका रही हैं।