न्यायालय ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं पचास- पचास हजार रुपया का अर्थदंड की सजा सुनाई।

— अभियुक्तों को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक, जितेंद्र भारती का रहा अहम भूमिका।

बगहा।बगहा व्यवहार न्यायालय द्वारा घटना की गंभीरता एवं चार्जशीट के आधार पर बथवरिया थाना के कांड संख्या 239/22 मामले आरोपी चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं पचास- पचास हजार रुपया का अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।उक्त जानकारी नवपदस्थापित पुलिस अधीक्षक,बगहा रामानंद कौशल ने प्रेस रिलीज़ जारी करके दिया।उन्होंने बताया कि

बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, पुलिस की गवाही एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय मानवेंद्र मिश्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- चतुर्थ, बगहा, प० चम्पारण के द्वारा पुलिस जिला बगहा के बथबरिया थाना कांड सं०-239/22 दिनांक-21.06.2022 धारा-365/302/201/120 (b) भा०द०वि०में आरोपित नामजद अभियुक्त- कृष्णा साह, छोटेलाल यादव, रंजीत राम, मधु देवी सभी सा0-विशुनपुरवा बाजार, थाना-बथबरिया, जिला-प० चम्पारण के विरुद्ध दर्ज किया गया था। नवपदस्थापित पुलिस अधीक्षक, बगहा रामानंद कौशल ने घटना की गंभीरता को देखते हुए इस कांड को त्वरित विचारण के अंतर्गत रखा और खुद अनुश्रवण किया। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त चारों अभियुक्तों को धारा-302 भा० द ० वि० के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं सभी को पचास- पचास हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक, जितेंद्र भारती का अहम भूमिका रही हैं।

Categories: अपराध, न्यायालय